एक भैंसा गाड़ी का चालान कर हद कर दी हैं, भैंसा गाड़ी का चालान कहीं भी मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता
उत्तराखंड पुलिस ने एक भैंसा गाड़ी का चालान कर हद कर दी हैं, भैंसा गाड़ी का चालान कहीं भी मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है।पुलिस ने दून के सहसपुर के छरबा क्षेत्र में शीतला नदी के किनारे में खेत में खड़ी एक किसान की भैंसा बुग्गी का एमवी एक्ट में एक हजार रुपये का चालान काट दिया। बुग्गी रियाज पुत्र हुसनद्दीन की है। दरअसल एमवी एक्ट के तहत कहीं भी भैंसा गाड़ी का चालान काटने का प्रावधान नहीं है, भैंसा गाड़ी के मालिक का आरोप है कि पुलिस ने भैंसा गाड़ी से उसका सामान भी फेंक दिया। भैंसा गाड़ी के मालिक का कहना है कि वह किसी भी हालत में यह जुर्माना नहीं भरेगा, वहीं पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि अगर चालान गलत कट गया होगा तो इसे निरस्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिस समय इस भैंसा गाड़ी का चालान काटा गया उस वक्त यह सड़क पर भी नहीं थी । भैंसा गाड़ी के मालिक ने इसको नदी के किनारे खड़ा किया हुआ था।
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