लेक्टर श्री छोटेसिंह के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री डीएन त्रिवेदी के मार्गदर्षन में जिला भिण्ड आबकारी विभाग के संयुक्त दल द्वारा वृत्त लहार में पृथ्वीपुरा के पास अवैध मदिरा निर्माण रोकथाम के लिए कार्यवाही की गई है। जिसमें एक अज्ञात प्रकरण में लगभग 430 किलो ग्राम गुडलाहन सेम्पल लेकर मौके पर नश्ट किया गया है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। नष्ट किए गए गुडलहान का बाजार मूल्य लगभग 21500 रूपए है।
इसके साथ ही अन्य कार्यवाही में मेनका कंजर पत्नी बालकिशन निवासी अमाह रोड से दौरान तलाशी 18 पाउचों में लगभग 09 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। दोनो प्रकरणों में जप्त शराब की अनुमानित कीमत 22 हजार रूपए है। उक्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार प्रजापति व मुख्य आरक्षक रामेश्वर शर्मा तथा आरक्षक बेदप्रकाश दुबे, हरिओम शर्मा, सिरोमणि सिंह आदि स्टाफ शामिल रहा।
Comments
Post a Comment