कलेक्टर श्री छोटेसिंह ने सीएम हैल्पलाईन/ लोकसेवा गारण्टी/जन अधिकार व्हीसी हेतु चयनित विषयों से संबंधित आवेदन/ शिकायतो का निर्धारित समय सीमा में नहीं करने पर 37 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए है।
कलेक्टर ने छोटेसिंह ने कारण बताओं सूचना में कहा कि उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों के निवर्हन में उदासीनता, लापरवाही एंव कर्तव्य विमुख्ता परिलक्षित करता है, जो लोकसेवक के पद के अपेक्षित आचरण के विपरीत होकर म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03(1) (2) व (3) का उल्लंघन है इस हेतु क्यों न आपके विरूद्व म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 16 के तहत कार्यवाही करते हुए नियम 10 (4) के तहत दो वार्षिक वेतनवृद्वि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने अथवा प्रस्ताव वरिष्ठ स्तर पर लिखा जाए तथा लोकसेवा गारण्टी प्रकरणों में अधिनियम अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। आप अपना जवाब तीन दिवस में लंबित समस्त शिकायतों में तथ्यात्मक निराकरण/ विवरण/ साक्ष्य के साथ समक्ष में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय कार्यवाही हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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