सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के व्यक्तियों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के ऐसे व्यक्ति जिनको पूर्व में मेनुअल जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवा में डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मेनुअल मूल जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक मूल जाति प्रमाण पत्र की जगह, मूल जाति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर सकते हैं।
Comments
Post a Comment