अपने कर्तव्यों पर लापरवाही बरतने पर रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. रायपुर कर्चुलियान के प्राचार्य गोपालजी त्रिपाठी को दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का नोटिस दिया है। यह कार्यवाही सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत की गई है। नोटिस का दस दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। प्राचार्य श्री त्रिपाठी द्वारा अतिथि शिक्षक की नियुक्ति में अर्थशास्थ विषय के वर्ग-1 के पद पर तीसरे स्थान के उम्मीदवार का चयन न करके क्रम के अगले उम्मीदवार की नियुक्ति की गई। पत्र तथा टेलीफोन से तीसरे नंबर के उम्मीदवार द्वारा सूचना देने के बावजूद प्राचार्य द्वारा स्वेच्छाचारिता से नियुक्ति की गई। इसे गंभीर कदाचरण मानते हुये दो वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस दिया गया है।
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