कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री श्रीकांत बनोठ ने उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोध्या मामले में सुनवाई उपरांत निर्णय को देखते हुए जिले में कानून और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समस्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश आकस्मिक प्रभाव से निरस्त कर दिए है। जिले के समस्त विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को यह भी आदेशित किया गया है कि वे अपने कार्य प्रभार मुख्यालय पर ही रहेंगे तथा बिना अनुमति के अवकाश पर तथा मुख्यालय छोड़ अन्यत्र नही जायेंगे।
श्री बनोठ ने इसी प्रकार समस्त राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं कोटवार को भी आदेश दिए है कि वे अपने कार्य प्रभार मुख्यालय पर रहकर क्षेत्र में श्शांति व्यवस्था बनाएं रखने का प्रयास करे। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि से तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करे। यह भी आदेशित किया है कि वे अपने कार्य प्रभार मुख्यालय पर ही रहेंगे और बिना अनुमति के अवकाश पर तथा मुख्यालय छोड़ अन्यंत्र नही जाऐंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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