मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना













 




 

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं तथा महिलाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 50 हजार रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही योजना लागत की स्वीकृत इकाई पर 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रूपए अनुदान प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए। साथ ही आवेदक को जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक पूर्व में किसी बैंक या शासकीय संस्था से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्ट्रेट कार्यालय कमरा नम्बर-56 में या मोबाईल नम्बर 9131533590 पर सम्पर्क किया जा सकता है। आवेदक SCWELFARE.MPONLINE.GOV.IN पर 30 नवम्बर 2019 नियत तिथि तक आवेदन कर सकते है।



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