रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 4 प्रकरणो में प्रति प्रकरण में 1 लाख 10 हजार रूपए का इस तरह से कुल 4 लाख 40 हजार रूपए का अर्थ दंड

कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 4 प्रकरणो में प्रति प्रकरण में 1 लाख 10 हजार रूपए का इस तरह से कुल 4 लाख 40 हजार रूपए का अर्थ दंड के आदेश पारित किये हैं। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि गत 6 नवम्बर को जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम कीरपुरा तवा नदी तहसील बाबई पर खनिज विभाग द्वारा की गई जाँच के दौरन वाहन हाईवा क्रमांक एच आर 74 ए 7079, ट्रक क्रमांक एमपी 05 जीबी 3841, ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीबी 2538, ट्रक क्रमांक एमपी 08 एचए 0438 एवं ट्रक क्रमांक आरजे 07 एचबी 5368 द्वारा रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया। मौका स्थल पर वाहन जप्त कर पुलिस थाना बाबई की अभिरक्षा में सौपे गये। प्रकरण में उक्त कृत्य मध्यप्रदेश रेत खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार नियम 2019 का उल्लंघन है जो दंडनीय है। कलेक्टर ने ईश्वर चौहान वल्द हेमराज चौहान निवासी तामोट जिला रायसेन, कम्पोटर सिंह वल्द चरनसिंह निवासी समोगर तहसील बयाना राजस्थान, तोफिक खान वल्द अतीफ खान निवासी गुजाबगंज कैंट गुना एवं अरविन्द साहू वल्द मथुरालाल साहू निवासी गुना पर 1 लाख 10 हजार - एक लाख 10 हजार इस तरह से कुल 4 लाख 40 हजार का अर्थ दंड लगाने का आदेश जारी किया है। 


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